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वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से किया गया दंडित

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वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से किया गया दंडित
खंडवा, 02 मार्च 2026
माननीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश खण्डवा के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुरसिंग पिता कन्हैया भुरिया, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम जिल्हार जिला खण्डवा थाना मांधाता को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 25 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
फरियादी निर्मल ने थाना मांधाता मे इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 18.06.2024 को शाम के लगभग 07:30 बजे वह और उसकी बुआ का लड़का धनसिंग व शंकर तीनों धनसिंग की ग्राम जिल्हार सड़क किनारे बनी दुकान की खोली के सामने ओठले पर बैठकर बाते कर रहे थे, दुकान के सामने लाईट जल रही थी। रात के लगभग 8 बजे धनसिंग बाथरूम करने के लिये रोड़ क्रॉस कर सड़क की दूसरी ओर चिरूर के पेड़ के पास गया, बाथरूम करने के बाद धनसिंग पेंट का नाड़ा बांधते हुये पीछे घुम रहा था, ठीक उसी समय गोली चलने की आवाज आई चिरूर के पेड के पास से चिंगारी निकली धनसिंग ने उसे आवाज लगाई कि निर्मल दौड़ उसे सुरसिंग ने गोली मार दी है, वह दौड़कर वहां गया तो देखा अभियुक्त सुरसिंग अपने हाथ में बंदूक लेकर वहां से नाले में कूदकर अपने घर की तरफ जंगल में भाग रहा था, फिर उसने धनसिंग को संभाला व देखा तो उसके पेट से खून निकल रहा था, पेट के दोनों ओर छेद जैसा हो गया था, उसे पकड़कर उसकी दुकान के सामने लाईट में लाया, उसके शरीर से खून निकल रहा था, जो जमीन पर गिरा था। धनसिंग ने उसे बताया कि उसने अभियुक्त सुरसिंग को फॉरेस्ट के काम पर नहीं लगाया। वह उसी के पैसो की बात को लेकर उसने उसे जान से मारने की नियत से बंदूक से गोली मार दी, जो पेट में लगी है। धनसिंग वन विभाग में वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था, जो मजदूरों को काम पर लगाता था। गोली की आवाज सुनकर धनसिंग की पत्नी ओर उसके लड़के और गांव के अन्य लोग भी वहां पर आ गये, धनसिंग ने उनको भी पूरी घटना बताई फिर उसने और धनसिंग की पत्नी तथा उसके लड़के ने धनसिंग को सरकारी अस्पताल सनावद ले गये और वहां से उसे इलाज के लिये इंदौर रेफर कर दिया गया। ईलाज के दौरान धनसिंग की मृत्यु हो गई। मांधाता पुलिस ने अभियुक्त सुरसिंग के विरुद्ध धारा 302 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त से पूछताछ की गई। अभियुक्त सुरसिंग से एक बंदूक एवं गोलियां जप्त की गई। अभियुक्त सुरसिंग को गिरफ्तार किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण मे विवेचना थाना प्रभारी मांधाता निरीक्षक अनोख सिंदिया द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को चिन्हित अपराध की श्रेणी मे रखकर सतत मॉनिटरिंग कराई गई। जिससे आरोपी को न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण मे अभियोजन की ओर से पैरवी ए.डी.पी.ओ. खंडवा श्री विनोद कुमार पटेल द्वारा की गई।

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